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UP SI 2025 Moolvidhi Previous Year Paper with solution: यातायात अधिनियम, 1988
● यातायात के नियमों को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार ने मोटरयान अधिनियम, 1988 को 1 जुलाई 1989 को लागू किया। इस अधिनियम में कुल 14 अध्याय, 217 धाराएँ तथा 2 अनुसूचियाँ हैं।
● मोटर वाहन अधिनियम 1988 को वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था। यह संपूर्ण भारत पर 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ।
● यातायात (मोटरयान अधिनियम) की महत्वूपर्ण धाराएँ:-
धारा 1 :- अधिनियम का नाम व विस्तार क्षेत्र।
धारा 2 :- परिभाषाएँ – इसमें बताया गया है कि भारी मालयान 12000 किग्रा या उससे अधिक भार वाले होते हैं।
● 7500 किग्रा से कम के वाहनों को हल्के मोटरयान के अंतर्गत रखा गया है।
टैक्सी के लिए दो परिभाषाएँ दी गई है:-
● छोटी टैक्सी :- छोटी टैक्सी में 6 से ज्यादा सवारी ले जाने की अनुमति नहीं है।
● बड़ी टैक्सी :- बड़ी टैक्सी में 12 से ज्यादा सवारी ले जाने की अनुमति नहीं है। (ड्राइवर को छोड़कर)
● धारा 2 (क) :- ई-रिक्शा, ई-गाड़ी 4 हजार वाट से ज्यादा की नहीं होगी।
● परमिट :- माल ढ़ोने वाले वाहनों के लिए परमिट लेना अनिवार्य है।
● गोल्डन ऑवर :- दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति को तुरंत विशेष समयावधि (1 घंटे के अंदर) में अस्पताल में पहुँचाने के समय को गोल्डन ऑवर कहते हैं।
● धारा 3 :- चालक-अनुज्ञप्ति की आवश्यकता ।
● धारा 4 :- मोटरयान चलाने के संबंध में आयु सीमा 18 वर्ष है। (16 वर्ष के बच्चे 50 CC तक के वाहन चला सकते हैं।)
● धारा 13 :- मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की प्रभावशीलता की सीमा।
● धारा 15 :- इसमें चालन-अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के बारे में बताया गया है।
● धारा 19 :- चालन- अनुज्ञप्ति का निरस्तीकरण ।
कारणः- ○ संज्ञेय अपराध होने पर।
○ शराबी होने पर ।
○ जिसके यान चलाने से खतरा हो।
○ चालन-अनुज्ञप्ति को कपटता-पूर्वक प्राप्त किया हो।
○ कम आयु के बच्चे के द्वारा वाहन को चलाये जाने पर।
● धारा 27 :- केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति।
● धारा 28 :- राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति।
● धारा 29 :- कडंक्टर अनुज्ञप्ति की आवश्यकता।
● धारा 39 :- वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अवश्यकता।
● धारा 52 :- मोटरयान की संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकते ।
धारा 55 :- रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना।
● धारा 62 :- चोरी किए गये मोटरयानों के संबंध में जानकारी का पुलिस द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण को दिया जाना।
● धारा 66 :- परमिट की आवश्यकता “किसी यान या वाहन का इस्तेमाल माल ढ़ोने के कार्यो में होता है तो उसका इस्तेमाल अन्य सार्वजनिक कार्यो में नहीं होगा”।
● धारा 81 :- परमिटों का नवीनीकरण एवं समयावधि।
● धारा 82 :- परमिट का अंतरण।
● धारा 86 :- परमिट के रद्द किये जाने के संबंध में।
● धारा 91 :- ड्राइवरों के काम करने के घंटे।
● धारा 112 :- गति सीमा से संबंधित ।
● धारा 114 :- यान तुलवाने की शक्ति ।
● धारा 116 :- यातायात चिह्न स्थापित करने की शक्ति ।
● धारा 119 :- यातायात चिह्न का पालन करने का कर्त्तव्य ।
● धारा 123 :- रनिंग बोर्ड या बोनट पर सवारी नहीं ले जाएगा।
● धारा 124 :- बिना पास या टिकट के यात्रा करना प्रतिबंधित है।
● धारा 128 :- ड्राइवरों और पीछे बैठने वालों के लिए सुरक्षा उपाय।
● धारा 129 :- हेलमेट का इस्तेमाल करना।
● धारा 146 :- बीमा की आवश्यकता।
● धारा 202 :- वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति।
अपराध जुर्माना
■ सीट बेल्ट न पहनने पर ₹1000 |

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● UPSI दरोगा भर्ती 2025 Hindi PYQ 14 November 2021 Shift-2
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