UP SI 2025 Moolvidhi Previous Year Paper with solution: यातायात अधिनियम, 1988

UP SI 2025 Moolvidhi Previous Year Paper with solution: यातायात अधिनियम, 1988 UP SI पिछले वर्ष के पेपर की समीक्षा करके, उम्मीदवार प्रश्न के रुझान, कठिनाई के स्तर और समग्र परीक्षा पैटर्न का विश्लेषण कर सकते हैं. ये पेपर उन प्रमुख विषयों को जानने में भी मदद करते हैं जो परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाते हैं

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UP SI 2025 Moolvidhi Previous Year Paper with solution: यातायात अधिनियम, 1988

● यातायात के नियमों को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार ने मोटरयान अधिनियम, 1988 को 1 जुलाई 1989 को लागू किया। इस अधिनियम में कुल 14 अध्याय, 217 धाराएँ तथा 2 अनुसूचियाँ हैं।

● मोटर वाहन अधिनियम 1988 को वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था। यह संपूर्ण भारत पर 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ।

● यातायात (मोटरयान अधिनियम) की महत्वूपर्ण धाराएँ:-

धारा 1 :- अधिनियम का नाम व विस्तार क्षेत्र।

धारा 2 :- परिभाषाएँ – इसमें बताया गया है कि भारी मालयान 12000 किग्रा या उससे अधिक भार वाले होते हैं।

● 7500 किग्रा से कम के वाहनों को हल्के मोटरयान के अंतर्गत रखा गया है।

टैक्सी के लिए दो परिभाषाएँ दी गई है:-

● छोटी टैक्सी :- छोटी टैक्सी में 6 से ज्यादा सवारी ले जाने की अनुमति नहीं है।

● बड़ी टैक्सी :- बड़ी टैक्सी में 12 से ज्यादा सवारी ले जाने की अनुमति नहीं है। (ड्राइवर को छोड़कर)

● धारा 2 (क) :- ई-रिक्शा, ई-गाड़ी 4 हजार वाट से ज्यादा की नहीं होगी।

● परमिट :- माल ढ़ोने वाले वाहनों के लिए परमिट लेना अनिवार्य है।

● गोल्डन ऑवर :- दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति को तुरंत विशेष समयावधि (1 घंटे के अंदर) में अस्पताल में पहुँचाने के समय को गोल्डन ऑवर कहते हैं।

● धारा 3 :- चालक-अनुज्ञप्ति की आवश्यकता ।

● धारा 4 :- मोटरयान चलाने के संबंध में आयु सीमा 18 वर्ष है। (16 वर्ष के बच्चे 50 CC तक के वाहन चला सकते हैं।)

● धारा 13 :- मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की प्रभावशीलता की सीमा।

● धारा 15 :- इसमें चालन-अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के बारे में बताया गया है।

● धारा 19 :- चालन- अनुज्ञप्ति का निरस्तीकरण ।

कारणः- संज्ञेय अपराध होने पर।

○ शराबी होने पर ।

○ जिसके यान चलाने से खतरा हो।

○ चालन-अनुज्ञप्ति को कपटता-पूर्वक प्राप्त किया हो।

○ कम आयु के बच्चे के द्वारा वाहन को चलाये जाने पर।

● धारा 27 :- केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

● धारा 28 :- राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

● धारा 29 :- कडंक्टर अनुज्ञप्ति की आवश्यकता।

● धारा 39 :- वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अवश्यकता।

● धारा 52 :- मोटरयान की संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकते ।

धारा 55 :- रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना।

● धारा 62 :- चोरी किए गये मोटरयानों के संबंध में जानकारी का पुलिस द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण को दिया जाना।

● धारा 66 :- परमिट की आवश्यकता “किसी यान या वाहन का इस्तेमाल माल ढ़ोने के कार्यो में होता है तो उसका इस्तेमाल अन्य सार्वजनिक कार्यो में नहीं होगा”।

● धारा 81 :- परमिटों का नवीनीकरण एवं समयावधि।

● धारा 82 :- परमिट का अंतरण।

● धारा 86 :- परमिट के रद्द किये जाने के संबंध में।

● धारा 91 :- ड्राइवरों के काम करने के घंटे।

● धारा 112 :- गति सीमा से संबंधित ।

● धारा 114 :- यान तुलवाने की शक्ति ।

● धारा 116 :- यातायात चिह्न स्थापित करने की शक्ति ।

● धारा 119 :- यातायात चिह्न का पालन करने का कर्त्तव्य ।

● धारा 123 :- रनिंग बोर्ड या बोनट पर सवारी नहीं ले जाएगा।

● धारा 124 :- बिना पास या टिकट के यात्रा करना प्रतिबंधित है।

● धारा 128 :- ड्राइवरों और पीछे बैठने वालों के लिए सुरक्षा उपाय।

● धारा 129 :- हेलमेट का इस्तेमाल करना।

● धारा 146 :- बीमा की आवश्यकता।

● धारा 202 :- वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति।

Traffic symbol 

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Traffic signal

 

             अपराध                                                 जुर्माना

सीट बेल्ट न पहनने पर                                       ₹1000
हेलमेट न पहनने पर                                           ₹1000 (3 माह तक लाइसेंस निलम्बित)
नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर                             ₹25,000 / वाहन रजिस्ट्रेशन रद्द / 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस नहीं बनेगा।
गाड़ियों की ओवरलोडिंग पर                                 ₹20,000 और ₹2000 प्रति अतिरिक्त टन
बिना परमिट के पाये जाने पर                               ₹10,000
बिना बीमा के गाड़ी चलाना                                   2000
शराब या नशे में चलाने पर                                   ₹10,000
खतरनाक ड्राइविंग पर                                         ₹5000
ओवर स्पीड                                                       2000 (For light vehicles) और ₹4000 (For heavy vehicles)
ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर                                  ₹5000
ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने पर भी ड्राइविंग करना       ₹10,000
इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर                       ₹10,000
दुपहिया पर दो से अधिक सवारी                            1000
ड्राइविंग के समय फोन पर बात करने पर                 ₹ 5000 (दोहराने पर ₹10000)
HSRP (High Security Registration Plate) न होने पर –      ₹5000 से लेकर ₹ 10000 तक

 

 

UP Police SI 2025 Moolvidhi Previous Year Question
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● UPSI दरोगा भर्ती 2025 मूलविधि- आयकर अधिनियम, 1961 Click here 

 

UP SI 2025 Hindi Previous Year Question Papers
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● UPSI दरोगा भर्ती 2025 Hindi PYQ 14 November 2021 Shift-2

 

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पिछले 2 व अधिक सालों से जीवित, सजीव, बेबाक और ठोस लेखनी की छाप छोड़ते आये इंजीनियर उमेश यादव, जिला फिरोज़ाबाद, उत्तर प्रदेश के रहने वाले है। आगरा विश्वविघालय से B.A और UPBTE से पॉलीटेक्निक डिप्लोमा (ME) और UPBTE से B.Tech (ME)करने के बाद आजकल फिरोज़ाबाद, उत्तर प्रदेश मे रहते हुए स्वतंत्र लेखन कार्य के प्रति प्रतिबद्ध व समर्पित है। सरकारी नौकरी, प्राईवेट नौकरी, के सभी विषय बार + Chepter Wise Study material सहित अन्य सभी विषयों पर गंभीर, जुझारू और आलोचनात्मक / समीक्षात्मक लेखनी के लिए इंजीनियर उमेश यादव कई बार विवादों का शिकार होते हुए निडरतापूर्वक लेखन करने के लिए जाने जाते है।

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